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विशेष गहन पुनरीक्षण : 15 जनवरी तक दावे-आपत्तियां, फरवरी में अंतिम मतदाता सूची

:: Editor - Omprakash Najwani :: 08-Jan-2026
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अजमेर, 8 जनवरी। जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त एवं रोल पर्यवेक्षक शक्ति सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन चरण की प्रगति, प्रक्रियात्मक पहलुओं तथा मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से मंथन किया गया।

संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना तथा मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाना है। इसके लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया गया है। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है। इस अवधि में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन किया जा सकता है। समस्त परीक्षण के बाद फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

उन्होंने जानकारी दी कि जिले में कुल 25 हजार 3 ऐसे मतदाता हैं, जिनकी पूर्व गहन पुनरीक्षण सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं तथा आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से श्रेणी अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जा रहा है। गणना चरण के दौरान अनुपस्थित, मृत एवं स्थानांतरित श्रेणी में कुल 1 लाख 52 हजार 684 मतदाता दर्ज किए गए हैं। यदि इनमें से किसी मतदाता को लगता है कि उनका नाम गलत श्रेणी में दर्ज हुआ है, तो वे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन अवधि में आवेदन कर सकते हैं। बाहर निवास कर रहे मतदाता भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी एवं फॉर्म-6, 7 एवं 8 भरने की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नो मैपिंग मतदाताओं के नोटिसों का निस्तारण 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए-1 एवं बीएलए-2 के माध्यम से सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की गई।

अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने कहा कि मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों के लिए सुनवाई का समय निर्धारित कर उन्हें सहयोग दिया जाए तथा मूल निवास बनाते समय किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि न हो, इसके लिए अधिकारी विशेष सावधानी बरतें।

बैठक में बताया गया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र नागरिकों को 15 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करनी होंगी। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त दीप्ति शर्मा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी गरिमा नरूला एवं नरेंद्र कुमार मीणा सहित भारतीय जनता पार्टी से दीपेंद्र लालवानी एवं राजेश घाटे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शैलेंद्र, बहुजन समाज पार्टी से गणपत लाल, आम आदमी पार्टी से बहादुर खान तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


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